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मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना आवेदन

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मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना आवेदन

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आवेदिका की श्रेणी
1. ऐसी विपत्तिग्रस्त महिलायें जिनके परिवार में कोई नही हो
2. बलात्कार से पीड़ित महिला या बालिका।
3. दुर्रव्यापार से बचाई गई महिलाएं।
4. ऐसिड विकटिम/दहेज प्रताडित/अग्नि पीड़ित/जेल से रिहा महिला परित्वकता/तलाकषुदा महिला।
5. कुॅआरी माताएं या सामाजिक कुप्रथा की षिकार।
6. आश्रय गृह बालिका गृह, अनुरक्षण गृह में निवासरत बालिका/महिला जो प्रषिक्षण लेना चाहती हो।

पात्रता –
व्यावसायिक प्रषिक्षण हेतु निम्न महिलाएं पात्र होंगी
1. हितग्राही लक्षित समूह अनुसार पीड़ित की श्रेणी में आती हो।
2. आवेदिका/उसके परिवार का मुखिया आयकरदाता न हो।
3. आवेदिका के पास जीवनयापन के पर्याप्त साधन न होना।
4. मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो।
5. सामान्य वर्ग की महिला की उम्र 43 वर्ष से कम हो । विधवा/परित्यकता/तलाकषुदा/एस.सी./एस.टी/पिछड़ा वर्ग की महिला होने की स्थिति में 48 वर्ष
6. प्रषिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार न्यून्तम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य होगी।
7. कम पढी़लिखी/साक्षर/अनपढ़ महिलाओं के लिये उनकी योग्यता अनुसार प्रषिक्षण दिये जायेंगे।

22/12/2021 22/01/2022 देखें (53 KB)